दुष्कर्म प्रयास मामले में भाजपा नेता अनिल जारोली को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

उदयपुर/जोधपुर: उदयपुर शहर के बहुचर्चित मामले में भाजपा नेता अनिल जारोली को राजस्थान उच्च न्यायालय से एक बार फिर झटका मिला है। पुलिस थाना घंटाघर में दर्ज प्रकरण संख्या 38/2025 में भाजपा की ही एक महिला पार्षद द्वारा उनके विरुद्ध दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में अब तक आरोपी अनिल जारोली की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

Rajasthan High Court

प्राथमिकी रद्द कराने की याचिका पर नहीं मिली राहत

अनिल जारोली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में प्राथमिकी रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी। इस मामले में पिछली सुनवाई 03 जुलाई 2025 को हुई थी। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पारीक ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत होकर विरोध जताया और अपराध की गंभीरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने दुष्कर्म जैसे जघन्य आरोप और अश्लील चैटिंग जैसे तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने अनिल जारोली को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले से संबंधित केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई 2025 तय की गई थी।

11 जुलाई को भी नहीं हुई सुनवाई

आज दिनांक 11 जुलाई 2025 को यह मामला माननीय न्यायाधीश श्री कुलदीप माथुर की एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। लेकिन न्यायालय में मामलों की अधिक संख्या के कारण अनिल जारोली के मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी, जिससे उन्हें एक बार फिर किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल पाई। अब न्यायालय ने अगली सुनवाई 16 जुलाई 2025 को निर्धारित की है।

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